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लेजिस्लेटिव काउंसिल उपचुनाव का शेड्यूल घोषित*

नागपुर, तारीख 19: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव 2026 के तहत नागपुर लोकल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उपचुनावों की घोषणा कर दी है। इन चुनावों की घोषणा के साथ ही, जिले में 18 मई, 2026 से मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने सभी संबंधित लोगों से इस कोड ऑफ़ कंडक्ट के अनुसार मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का पालन करने की अपील की है। वे इस चुनाव के मौके पर नियाज़ भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रवीण माहिरे, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉ. रचना इंदुरकर, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विनोद रापटवार और मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। नागपुर लोकल अथॉरिटी चुनाव क्षेत्र के उपचुनाव का नोटिफिकेशन 25 मई, 2026 को जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख सोमवार, 1 जून है। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी मंगलवार, 2 जून को होगी। नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की आखिरी तारीख गुरुवार, 4 जून है। इस उपचुनाव के लिए वोटिंग गुरुवार, 18 जून को होगी और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती सोमवार, 22 जून को होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुमार आशीर्वाद ने कहा कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस गुरुवार, 25 जून से पहले पूरा हो जाएगा।
इस चुनाव के लिए करीब 14 पोलिंग स्टेशन होने की उम्मीद है। फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद 20 मई की शाम तक फाइनल लिस्ट अनाउंस की जाएगी। उन्होंने कहा कि वोटरों की कुल संख्या 834 है और फाइनल आंकड़ों को म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर वेरिफाई कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने साफ किया कि यह लिस्ट जल्द ही अनाउंस की जाएगी।
इस चुनाव के लिए ज़िला परिषद के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर विनायक महामुनि की अध्यक्षता में मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के बारे में एक कमेटी बनाई गई है। कोड ऑफ़ कंडक्ट के बारे में खुद से जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। उन्होंने अपील की कि अगर किसी को भी मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के बारे में कोई शिकायत है, तो वह इस कमेटी और ज़िला चुनाव अधिकारी के ऑफ़िस से संपर्क करे। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड की कमेटी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट के बारे में कोई शिकायत है, तो वह ज़िला परिषद या ज़िला चुनाव अधिकारी के ऑफ़िस में शिकायत करे।

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