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शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल न करें स्वतंत्र पार्टी...सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार गुट को आदेश

मुंबई :- महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हो रहा है. रिजल्ट दो दिन बाद तुरंत घोषित कर दिया जाएगा. इस साल के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का मुकाबला महायुति से है. अब सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को बड़ा झटका दिया है. विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र दल के रूप में लड़ने का निर्देश […]
शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल न करें स्वतंत्र पार्टियां...सुप्रीम कोर्ट का अजित पवार गुट को आदेश
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं. राज्य में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हो रहा है. रिजल्ट दो दिन बाद तुरंत घोषित कर दिया जाएगा. इस साल के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का मुकाबला महायुति से है. अब सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को बड़ा झटका दिया है. अजित पवार गुट को विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के तौर पर लड़ने का निर्देश दिया गया है.
एनसीपी के पार्टी सिंबल मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस समय सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार ग्रुप को शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है. अजित पवार गुट को विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी के तौर पर लड़ने का भी आदेश दिया गया है.

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