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कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई: शराब पॉलिसी स्कैम में केजरीवाल और सिसोदिया बरी, "इतनी कमजोर चार्जशीट कभी नहीं देखी!"

दिल्ली में शराब पॉलिसी स्कैम केस ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया था। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से बरी कर दिया। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने CBI जांच की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खराब चार्जशीट कभी नहीं देखी।"
फाइलें बोलने लगती हैं, जांच में गलतियां सामने आती हैं
सुनवाई के दौरान जज सिंह ने कहा, "जब आप कई फाइलें पढ़ते हैं, तो वे खुद बोलने लगती हैं। CBI द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स और चार्जशीट में कोई तालमेल नहीं है।" कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर नागरिक को सही न्याय पाने का अधिकार है।
'साउथ लॉबी' का ज़िक्र कहां है? सबूत काफी नहीं
कोर्ट ने CBI के वकीलों को ईमानदारी से फैक्ट्स पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूछा, "'साउथ लॉबी' शब्द का इस्तेमाल चेन्नई कोर्ट में भी हुआ था। यह असल में कहां से आया?" कोर्ट ने कन्फेशनल स्टेटमेंट जमा न करने पर भी नाराज़गी जताई, जबकि CBI ने दावा किया था कि उसने उन्हें सीलबंद लिफाफे में दिया था।
क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के सबूत न होने पर बरी
केजरीवाल को आरोपी नंबर 18 बनाया गया था, लेकिन CBI यह साबित करने में नाकाम रही कि शराब पॉलिसी के पीछे कोई क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी या कोई गलत मकसद था। सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और दूसरों को क्लीन चिट दे दी।
यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, और पार्टी ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि "सच की जीत हुई है"।

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