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सावरकर की तस्वीरें हटाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता का पक्ष सुना

बुधवार, 14 जनवरी, 2026:-सुप्रीम कोर्ट ने आज संसद भवन समेत कई पब्लिक जगहों से स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता, रिटायर्ड IRS ऑफिसर बी. बालामुरुगन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने ऐसी याचिका दायर करने पर नाराजगी भी जताई।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने की सोच गलत है।
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पैसे की तंगी के कारण दिल्ली नहीं आ सकते, तो कोर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर किया। कोर्ट ने कहा, "आप एक IRS ऑफिसर हैं, आप दिल्ली आकर अपना मामला रख सकते हैं। हम आप पर भारी जुर्माना लगा सकते हैं। आप खुद को क्या समझते हैं?"
याचिका में क्या मांग थी? पिटीशन में सावरकर की फोटो हटाने के साथ ही यह भी मांग की गई थी कि सरकार गंभीर अपराधों या देश विरोधी कामों के आरोपियों को तब तक सम्मानित न करे, जब तक वे बरी न हो जाएं।
कोर्ट ने कहा कि पिटीशन न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है और पिटीशनर से पूछा कि क्या उन्हें पिटीशन पर आगे बढ़ना चाहिए या इसे वापस ले लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, "प्लीज ऐसे विवाद में न पड़ें। रिटायरमेंट के बाद का समय खुशी-खुशी बिताएं और समाज में अच्छा योगदान दें।" इसके बाद बालामुरुगन ने पिटीशन वापस ले ली और मामला बंद कर दिया गया।

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