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पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के सुरेवानी में बाघ के अवैध शिकार मामले में मध्य प्रदेश से एक और गिरफ्तार

पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के सुरेवानी में बाघ के अवैध शिकार मामले में मध्य प्रदेश से एक और गिरफ्तार
नागपुर: महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में 29 नवंबर 2022 को सामने आये बाघ के अवैध शिकार मामले में नागलवाड़ी रेंज कार्यालय की वन विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. परसराम गोमा धुर्वे को 30 दिसंबर की सुबह वन विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमला गांव से गिरफ्तार किया था.
मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.सी. नागपुर जिले के साओनेर तालुका के जांच अधिकारी श्री किरण पाटिल, एसीएफ वेस्ट पेंच ने पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा असहयोग का हवाला देते हुए जेएमएफसी साओनेर को अधिकतम वन हिरासत रिमांड (एफसीआर) देने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, गैर-जमानती है और बाघ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अनुसूची-I जानवर शामिल है। अभिभाषक ए.सी. चलख, ए.पी.पी. उन्होंने आज जेएमएफसी साओनेर कोर्ट में वन विभाग का प्रतिनिधित्व किया।
चार आरोपियों अशोक फागो कराडे, रुशी सहारा (दोनों निवासी सुरेवानी), नितेश शंकर वागधरे (निवासी चोरखैरी) और परसराम गोमा धुर्वे (निवासी अमला, छिंदवाड़ा, म.प्र.) को 03 दिसंबर 2022 तक एफसीआर भेजा गया था।
आईओ श्री किरण पाटिल, आरएफओ प्रवीण लेले सीएफ और एफडी श्रीमती ए. श्रीलक्ष्मी, डीडी श्री प्रभु नाथ शुक्ला और कानूनी सलाहकार एडवोकेट कविता भोंडगे के मार्गदर्शन में आगे की जांच कर रहे हैं।

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