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NEET के विवादित सवाल की जांच के आदेश:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- IIT

दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाएं; कल 12 बजे तक रिपोर्ट दें
NEET  :NEET मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्‍जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्‍शन देने से 44 स्‍टूडेंट्स को बोनस मार्क्‍स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लें।
कोर्ट ने आदेश दिया कि IIT दिल्‍ली के डायरेक्‍टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्‍सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्‍सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार, 23 जुलाई को 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें।
इसके अलावा, CJI ने याचिकाकर्ताओं से आज यानी सोमवार शाम तक आधे पेज में NEET UG रीटेस्ट के पक्ष में तर्क का रिटन सबमिशन ई-मेल करने को कहा है।
NEET गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई। यह चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी।
सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्परा याचिकाकताओं की ओर से, जबकि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता NTA और केन्‍द्र की ओर से अपना पक्ष रखा।

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