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सीलबंद लिफाफे में सरकार के सुझाव मानने से सुको का इनकार

-अदाणी मामले में कमेटी के गठन पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए नियामकीय उपायों को मजबूत करने के विशेषज्ञों के पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदाणी मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे।
हम चाहते हैं पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना 
अडानी-हिंडनबर्ग विवाद मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समिति की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे केंद्र की ओर से सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे (सुप्रीम कोर्ट) इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सेबी की ओर पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम और उसके अधिकार पर जजों को सुझाव सौंपे। सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में सच बाहर आए पर बाजार पर इसका असर न पड़े। किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं, वह दूसरे पक्ष को न दिए गए तो ये पारदर्शिता नहीं होगी। हम इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं इसलिए, हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। 

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