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*मेन्यू कार्ड पर ‘चीज़ एनालॉग’ का साफ़ ज़िक्र ज़रूरी - ज़िले में 102 जगहों की जाँच की गई

नागपुर, तारीख 15: यह पता चलने के बाद कि होटल, रेस्टोरेंट और फ़ास्ट फ़ूड सेंटर ‘पनीर’ के नाम पर चीज़ एनालॉग परोसकर ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं, फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर डिपार्टमेंट ने सख़्त कदम उठाए हैं। अगर पनीर की जगह चीज़ एनालॉग का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेन्यू कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और ऑर्डर मशीन पर इसका साफ़ ज़िक्र करना ज़रूरी कर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाली जगहों को कारण बताओ नोटिस जारी करके कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
FDA के नागपुर डिपार्टमेंट ने 5 से 11 मई तक शहर और उसके आस-पास के रेस्टोरेंट, होटल, केटरर और फ़ास्ट फ़ूड जगहों पर एक खास जाँच अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 102 जगहों की जाँच की गई। फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर के. आर. जयपुरकर ने बताया कि इनमें से 77 बिज़नेसमैन के यहाँ पनीर और चीज़ एनालॉग का साफ़ ज़िक्र पाया गया।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के मुताबिक, कंज्यूमर्स को खाने के इंग्रीडिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए यह ज़रूरी है कि वे कंज्यूमर्स को खाने के इंग्रीडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ की जानकारी साफ-साफ बताएं, उन्होंने कहा।
ऐसी जगहों का रेगुलर इंस्पेक्शन आगे भी जारी रहेगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर के. आर. जयपुरकर ने कहा कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, केटरर और फास्ट फूड बिजनेस को अपने मेन्यू कार्ड और डिस्प्ले बोर्ड पर ‘पनीर’ और ‘चीज एनालॉग’ साफ-साफ लिखना चाहिए।

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