
'वक्फ' में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अगली सुनवाई 5 मई को - सुप्रीम कोर्ट
Waqf Law SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार और गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'वक्फ बाय यूजर' के मुद्दे पर केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वक्फ अधिनियम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान वक्फ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर फैसला देते हुए कहा है कि इस कानून में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं और इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। अगले आदेश तक वक्फ की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही अदालत में उपस्थित रहेंगे। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय कर लें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ एक्ट पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के जवाब आने तक यह यथास्थिति बनी रहेगी और अगले आदेश तक नए कानून के तहत कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।
वक्फ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तीन बड़े फैसले
जिन संपत्तियों को न्यायालय द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख के आधार पर वक्फ घोषित किया गया है, उन्हें गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।
किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने या न होने का निर्णय लेने के लिए कलेक्टर को दी गई शक्ति को तत्काल रद्द कर दिया गया है।
वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य, पदेन अधिकारियों या सदस्यों को छोड़कर, मुसलमान होंगे।
Waqf Law SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार और गुरुवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'वक्फ बाय यूजर' के मुद्दे पर केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वक्फ अधिनियम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान वक्फ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर फैसला देते हुए कहा है कि इस कानून में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं और इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। अगले आदेश तक वक्फ की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही अदालत में उपस्थित रहेंगे। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय कर लें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ एक्ट पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के जवाब आने तक यह यथास्थिति बनी रहेगी और अगले आदेश तक नए कानून के तहत कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।
वक्फ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तीन बड़े फैसले
जिन संपत्तियों को न्यायालय द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख के आधार पर वक्फ घोषित किया गया है, उन्हें गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।
किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने या न होने का निर्णय लेने के लिए कलेक्टर को दी गई शक्ति को तत्काल रद्द कर दिया गया है।
वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य, पदेन अधिकारियों या सदस्यों को छोड़कर, मुसलमान होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वक्फ अधिनियम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान वक्फ में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर फैसला देते हुए कहा है कि इस कानून में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं और इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। अगले आदेश तक वक्फ की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही अदालत में उपस्थित रहेंगे। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय कर लें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ एक्ट पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के जवाब आने तक यह यथास्थिति बनी रहेगी और अगले आदेश तक नए कानून के तहत कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी।
वक्फ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तीन बड़े फैसले
जिन संपत्तियों को न्यायालय द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख के आधार पर वक्फ घोषित किया गया है, उन्हें गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।
किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने या न होने का निर्णय लेने के लिए कलेक्टर को दी गई शक्ति को तत्काल रद्द कर दिया गया है।
वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य, पदेन अधिकारियों या सदस्यों को छोड़कर, मुसलमान होंगे।