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नायलॉन मांजा पर रोक लगाने के लिए नियम

नागपुर, तारीख 29: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर और अमरावती डिवीज़न में नायलॉन मांजा की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए बड़े नियम बनाने का निर्देश दिया है। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, पुलिस कमिश्नर ऑफिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पर नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने इस बारे में अलग से नियम बनाने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने 12 जनवरी, 2026 को नायलॉन मांजा का इस्तेमाल रोकने के लिए जुर्माने का आदेश दिया था।
इसके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति नायलॉन मांजा का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाता हुआ पाया जाता है, तो उस व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति नाबालिग है, तो यह जुर्माना सीधे उसके माता-पिता से वसूला जाएगा। मांजा स्टॉक में रखने वाले सेलर पर 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनूप खांडे ने सभी से इस पर ध्यान देने की अपील की है और कहा है कि हर नियम तोड़ने पर अलग से जुर्माना लिया जाएगा।

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