सुप्रीम कोर्ट ने Form-6 पर सफाई दी; ‘न मंज़ूरी, न नामंज़ूरी’ – चीफ जस्टिस सूर्यकांत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए Form-6 को लेकर एक ज़रूरी सफाई दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा, “हमने चुनाव आयोग के नए Form-6 को न तो मंज़ूरी दी है और न ही नामंज़ूर किया है।”
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी चेतावनी दी कि कोर्ट की टिप्पणियों का गलत मतलब न निकाला जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह मामला कोर्ट के ध्यान में आया है और इस पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिका के साथ विचार किया जाएगा।
इस बीच, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं में मुख्य याचिका में एक और याचिका जुड़ गई है। Form-6 अभी भी ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत एक कानूनी एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए कोई भी योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकता है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए Form-6 को लेकर एक ज़रूरी सफाई दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा, “हमने चुनाव आयोग के नए Form-6 को न तो मंज़ूरी दी है और न ही नामंज़ूर किया है।”
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी चेतावनी दी कि कोर्ट की टिप्पणियों का गलत मतलब न निकाला जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह मामला कोर्ट के ध्यान में आया है और इस पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिका के साथ विचार किया जाएगा।
इस बीच, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं में मुख्य याचिका में एक और याचिका जुड़ गई है। Form-6 अभी भी ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत एक कानूनी एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए कोई भी योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकता है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी चेतावनी दी कि कोर्ट की टिप्पणियों का गलत मतलब न निकाला जाए। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह मामला कोर्ट के ध्यान में आया है और इस पर 27 अक्टूबर को मुख्य याचिका के साथ विचार किया जाएगा।
इस बीच, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं में मुख्य याचिका में एक और याचिका जुड़ गई है। Form-6 अभी भी ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत एक कानूनी एप्लीकेशन है। इसके ज़रिए कोई भी योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकता है।
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