ताज़ा खबर

एक्सपोर्ट की वजह से घरेलू LPG सिलेंडर की कमी; हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 17 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया

नागपुर: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने घरेलू LPG सिलेंडर सप्लाई में लगातार कमी पर केंद्र सरकार को सख्त नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनिल किलोरे और जस्टिस राज वाकोडे की बेंच ने गुरुवार को ओंकार सेल्स एंड कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया कंपनी से जुड़े छह LPG डिस्ट्रीब्यूटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि देश में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई काफी हद तक कम हो गई है। साथ ही, LPG का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 5 मार्च, 2026 और 9 मार्च, 2026 को दो आदेश जारी किए थे, जिसमें LPG प्रोडक्शन के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन स्ट्रीम का इस्तेमाल करना ज़रूरी कर दिया गया था। इस आदेश के मुताबिक, बनाई गई LPG को घरेलू कंज्यूमर के लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ही उपलब्ध कराना था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने साफ किया कि इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कंपनी से बार-बार लिखकर एक्सपोर्ट रोकने और घरेलू मार्केट को प्राथमिकता देने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन कंपनी ने ‘एक्सपोर्ट पॉलिसी’ का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। पिटीशन में कहा गया है कि इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स रेगुलर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और कंज्यूमर्स को समय पर गैस नहीं मिल रही है।
पिटीशनर्स की ओर से एडवोकेट श्याम देवानी पेश हुए। बेंच ने साफ किया कि घरेलू सिलेंडर सप्लाई एक ‘बहुत गंभीर और ज़रूरी’ मुद्दा है और केंद्र सरकार और संबंधित तेल कंपनियों को 17 मार्च, 2026 तक अपने जवाब देने का निर्देश दिया।
यह मामला देश भर में घरेलू LPG की मौजूदा कमी को देखते हुए अहमियत हासिल कर रहा है, जिससे लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। कोर्ट ने घरेलू खपत को प्राथमिकता देने पर ज़ोर दिया है, और सभी का ध्यान अगली सुनवाई में होने वाले फैसले पर है।

Releated

Latest News!