TET एग्जाम में चेहरा पूरी तरह दिखना ज़रूरी; बुर्का-हिजाब पर स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल की तरफ से ज़रूरी सफाई
पुणे: महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने 28 जून, 2026 को होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के लिए बुर्का, हिजाब और दुपट्टे को लेकर साफ़ निर्देश जारी किए हैं। काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉ. नंदकुमार बेडसे ने एक ऑफिशियल लेटर में घोषणा की है कि एग्जाम सेंटर्स पर चेहरा पूरी तरह दिखना ज़रूरी है।
काउंसिल को कई महिला कैंडिडेट्स से ई-मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट मिली थीं, जिसमें उनसे बुर्का, हिजाब और दुपट्टा इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी गई थी। यह फ़ैसला एग्जाम की सिक्योरिटी, पहचान वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए लिया गया है।
मुख्य नियम:
एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी क्लासरूम में लाइव CCTV सर्विलांस होगा।
हर कैंडिडेट का चेहरा, मुंह, कान और गर्दन पूरी तरह दिखना ज़रूरी है।
एग्जामिनेशन के दौरान चेहरा ढकने वाला कोई भी कवर (बुर्का, हिजाब, दुपट्टा या कोई और) एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
काउंसिल ने साफ किया है कि महिला कैंडिडेट्स के बुर्का या हिजाब पहनने पर पूरी तरह बैन नहीं है। हालांकि, एग्जाम के दौरान बैठते समय CCTV पर चेहरा पूरी तरह दिखना चाहिए। सिर, कान या चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं रखा जा सकता।
इसके पीछे की वजहें:
बॉम्बे हाई कोर्ट के 2024 के फैसले का रेफरेंस।
UPSC, SSC, IBPS, MPSC जैसे एग्जाम में भी यही नियम।
पिछले कुछ एग्जाम में दुपट्टे या बुर्के के नीचे मोबाइल फोन छिपाने की घटनाएं।
ब्लूटूथ, वाई-फाई, AI टूल्स जैसे मैलप्रैक्टिस की बढ़ती संभावनाएं।
काउंसिल ने कहा है कि ये निर्देश एग्जाम की फेयरनेस और मैलप्रैक्टिस को रोकने के लिए लिए गए हैं। कैंडिडेट्स से अपील की गई है कि वे इस बारे में नियमों का ध्यान से पालन करें।
पुणे: महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने 28 जून, 2026 को होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के लिए बुर्का, हिजाब और दुपट्टे को लेकर साफ़ निर्देश जारी किए हैं। काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉ. नंदकुमार बेडसे ने एक ऑफिशियल लेटर में घोषणा की है कि एग्जाम सेंटर्स पर चेहरा पूरी तरह दिखना ज़रूरी है।
काउंसिल को कई महिला कैंडिडेट्स से ई-मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट मिली थीं, जिसमें उनसे बुर्का, हिजाब और दुपट्टा इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी गई थी। यह फ़ैसला एग्जाम की सिक्योरिटी, पहचान वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए लिया गया है।
मुख्य नियम:
एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी क्लासरूम में लाइव CCTV सर्विलांस होगा।
हर कैंडिडेट का चेहरा, मुंह, कान और गर्दन पूरी तरह दिखना ज़रूरी है।
एग्जामिनेशन के दौरान चेहरा ढकने वाला कोई भी कवर (बुर्का, हिजाब, दुपट्टा या कोई और) एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
काउंसिल ने साफ किया है कि महिला कैंडिडेट्स के बुर्का या हिजाब पहनने पर पूरी तरह बैन नहीं है। हालांकि, एग्जाम के दौरान बैठते समय CCTV पर चेहरा पूरी तरह दिखना चाहिए। सिर, कान या चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं रखा जा सकता।
इसके पीछे की वजहें:
बॉम्बे हाई कोर्ट के 2024 के फैसले का रेफरेंस।
UPSC, SSC, IBPS, MPSC जैसे एग्जाम में भी यही नियम।
पिछले कुछ एग्जाम में दुपट्टे या बुर्के के नीचे मोबाइल फोन छिपाने की घटनाएं।
ब्लूटूथ, वाई-फाई, AI टूल्स जैसे मैलप्रैक्टिस की बढ़ती संभावनाएं।
काउंसिल ने कहा है कि ये निर्देश एग्जाम की फेयरनेस और मैलप्रैक्टिस को रोकने के लिए लिए गए हैं। कैंडिडेट्स से अपील की गई है कि वे इस बारे में नियमों का ध्यान से पालन करें।
काउंसिल को कई महिला कैंडिडेट्स से ई-मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट मिली थीं, जिसमें उनसे बुर्का, हिजाब और दुपट्टा इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी गई थी। यह फ़ैसला एग्जाम की सिक्योरिटी, पहचान वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए लिया गया है।
मुख्य नियम:
एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी क्लासरूम में लाइव CCTV सर्विलांस होगा।
हर कैंडिडेट का चेहरा, मुंह, कान और गर्दन पूरी तरह दिखना ज़रूरी है।
एग्जामिनेशन के दौरान चेहरा ढकने वाला कोई भी कवर (बुर्का, हिजाब, दुपट्टा या कोई और) एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
काउंसिल ने साफ किया है कि महिला कैंडिडेट्स के बुर्का या हिजाब पहनने पर पूरी तरह बैन नहीं है। हालांकि, एग्जाम के दौरान बैठते समय CCTV पर चेहरा पूरी तरह दिखना चाहिए। सिर, कान या चेहरे पर कोई कपड़ा नहीं रखा जा सकता।
इसके पीछे की वजहें:
बॉम्बे हाई कोर्ट के 2024 के फैसले का रेफरेंस।
UPSC, SSC, IBPS, MPSC जैसे एग्जाम में भी यही नियम।
पिछले कुछ एग्जाम में दुपट्टे या बुर्के के नीचे मोबाइल फोन छिपाने की घटनाएं।
ब्लूटूथ, वाई-फाई, AI टूल्स जैसे मैलप्रैक्टिस की बढ़ती संभावनाएं।
काउंसिल ने कहा है कि ये निर्देश एग्जाम की फेयरनेस और मैलप्रैक्टिस को रोकने के लिए लिए गए हैं। कैंडिडेट्स से अपील की गई है कि वे इस बारे में नियमों का ध्यान से पालन करें।
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