
केंद्र सरकार का ULLU, ALTT समेत 25 पोर्न ऐप्स पर बैन
25 OTT ऐप्स पर प्रतिबंध: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पोर्न साइट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने ULLU, ALTT, Desiflix Big Shots जैसे 25 सॉफ्ट पोर्न ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सॉफ्ट पोर्न ऐप्स पर सरकार द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है। सरकार ने इस फैसले को लेकर इंटरनेट सेवा प्रदाता को विशेष निर्देश भी जारी किए हैं।
इस संबंध में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत, मध्यस्थ अवैध जानकारी को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम यौन रूप से स्पष्ट और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स ऐप, बूमएक्स, नवरासा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज़, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हल्च ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फूगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं।
ये ऐप्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। सरकार ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुँच को अक्षम या हटाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
25 OTT ऐप्स पर प्रतिबंध: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पोर्न साइट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने ULLU, ALTT, Desiflix Big Shots जैसे 25 सॉफ्ट पोर्न ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सॉफ्ट पोर्न ऐप्स पर सरकार द्वारा की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। यह कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है। सरकार ने इस फैसले को लेकर इंटरनेट सेवा प्रदाता को विशेष निर्देश भी जारी किए हैं।
इस संबंध में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत, मध्यस्थ अवैध जानकारी को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम यौन रूप से स्पष्ट और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स ऐप, बूमएक्स, नवरासा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज़, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हल्च ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फूगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं।
ये ऐप्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। सरकार ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुँच को अक्षम या हटाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
इस संबंध में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत, मध्यस्थ अवैध जानकारी को हटाने या उस तक पहुँच को अक्षम करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम यौन रूप से स्पष्ट और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है।
प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स ऐप, बूमएक्स, नवरासा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनियो, शोएक्स, सोल टॉकीज़, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हल्च ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फूगी, मोजफ्लिक्स, ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं।
ये ऐप्स सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। सरकार ने भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुँच को अक्षम या हटाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।