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पीएम केयर फंड के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पीएम केयर फंड का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना के टीके खरीदने और 738 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ ही चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विप्लव शर्मा ने याचिका दायर की थी और अब सभी की निगाहें पीएम केयर फंड पर कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
याचिका में सभी राज्यों के सांसदों और विधायकों से अनुरोध किया गया है कि वे संकट के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने धन का पारदर्शी तरीके से उपयोग करें। सभी निजी और धर्मार्थ अस्पतालों को भी मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की जानकारी देनी चाहिए। याचिका में केंद्र और राज्यों का भी ध्यान आकर्षित करने की मांग की गई है।

याचिका में सभी 738 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए पीएम केयर फंड का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई है क्योंकि देश के कई अस्पताल ऑक्सीजन और सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को भर्ती नहीं करते हैं। साथ ही 24 अप्रैल को केंद्र ने तीन महीने के लिए चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। याचिका में इन नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर फंड के खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार पीएम केयर फंड को 'राज्य' घोषित करने का प्रयास करता है। साथ ही इसकी ऑडिट रिपोर्ट पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। पीएम केयर फंड को आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी घोषित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दो याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं।

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