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वाहन मालिक ध्यान दें! PUC नहीं होने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीज़ल, सरकार का बड़ा फैसला

मुंबई: PUC नहीं... ईंधन नहीं: परिवहन विभाग ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सभी पेट्रोल पंपों पर 'PUC नहीं... ईंधन नहीं' पहल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल के तहत, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
यह फैसला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। इस बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, संयुक्त सचिव (परिवहन) राजेंद्र होल्कर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कैसे होगा क्रियान्वयन?
सीसीटीवी स्कैनिंग: प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से ईंधन भरवाने आने वाले वाहनों की संख्या की जाँच की जाएगी।
PUC जाँच: स्कैन किए गए नंबर से यह पता लगाया जाएगा कि उस वाहन का PUC प्रमाणपत्र वैध है या नहीं।
ईंधन नहीं: यदि पीयूसी प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तो उस वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
ऑन-साइट पीयूसी सुविधा: वाहन चालकों को असुविधा से बचाने के लिए, उसी पेट्रोल पंप पर तुरंत पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था की जाएगी।
विशिष्ट पहचान पत्र: प्रत्येक पीयूसी प्रमाणपत्र को एक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) दी जाएगी, ताकि समय-समय पर उसकी वैधता की जाँच की जा सके।
(ज़रूर पढ़ें: प्रताप सरनाईक: क्या आप भी ओला-उबर के मनमाने किराए से हैरान हैं? पढ़ें परिवहन मंत्री ने क्या किया)
अवैध प्रमाणपत्रों पर कार्रवाई
इस बैठक में सरनाईक ने अवैध रूप से पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। भविष्य में, वाहन बेचने वाले शोरूम और गैरेज में भी पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन का एक वैध प्रमाणपत्र हो और इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

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